बहरीन में CPR और वर्क परमिट (work permit) क्या है, और अगर मेरा नियोक्ता (employer) इन्हें देने में देरी करता है तो क्या होगा?
Bahrain में आपके पास दो मुख्य दस्तावेज़ होते हैं। वर्क परमिट LMRA द्वारा जारी किया जाता है और यह आपको काम करने और रहने का अधिकार देता है; आपका नियोक्ता (employer) इसे स्पॉन्सर करता है। CPR (पहचान) कार्ड Information and eGovernment Authority (iGA) द्वारा जारी किया जाता है। जब आप पहुंचें, तो अपने वीज़ा और पासपोर्ट के साथ LMRA काउंटरों पर जाएं; LMRA आपके ID कार्ड, निवास परमिट (residence permit) और मेडिकल जांच की व्यवस्था करता है, और आपके उंगलियों के निशान (fingerprints), फोटो और हस्ताक्षर लेता है। LMRA आपको अपना पासपोर्ट अपने पास रखने की सलाह देता है। यदि आपका नियोक्ता आपके परमिट में देरी करता है, तो आप बिना कानूनी दस्तावेज़ों के रहने के जोखिम में पड़ सकते हैं। यदि आपका नियोक्ता आपकी स्थिति (status) को ठीक नहीं करता है, तो आप 17506055 पर LMRA को कॉल कर सकते हैं या Expat Protection Centre का उपयोग कर सकते हैं।
अंग्रेज़ी से मशीन अनुवाद।
स्रोत
Labour Market Regulatory Authority, Bahrain
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यह केवल जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं