क्या मैं ओमान (Oman) में अपना नियोक्ता (employer) बदल सकता हूँ?
ओमान ने पुराने नियमों में ढील दी है। ROP Decision 157/2020 द्वारा नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की आवश्यकता और दो साल के दोबारा प्रवेश (re-entry) के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया था, जो जनवरी 2021 से लागू हुआ। इसका मतलब है कि एक प्रवासी अब कुछ तय मामलों में बिना NOC के नियोक्ता (नया मालिक) बदल सकता है। 2023 Labour Law के तहत, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होता है या आप काम छोड़ते हैं, तो आपके नियोक्ता को आपको देनदारी से मुक्ति (release from liability) भी देनी होगी। फिर भी, सही प्रक्रिया का पालन करें: अपना काम बदलने से पहले अपने दस्तावेज़ तैयार कर लें, ताकि आप पर काम से भागने (absconding) की रिपोर्ट न की जा सके। यदि आपका नियोक्ता कानूनी रूप से काम बदलने में बाधा डालता है, तो Ministry of Labour से 80077000 पर संपर्क करें। कोई भी कदम उठाने से पहले मौजूदा नियमों की जांच कर लें, क्योंकि नियम बदल सकते हैं।
अंग्रेज़ी से मशीन अनुवाद।
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यह केवल जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं