क्या कतर में मेरा नियोक्ता (employer) मेरा पासपोर्ट अपने पास रख सकता है?
नहीं। कतर में आपका पासपोर्ट अपने पास रखना गैरकानूनी है। Law No. 21 of 2015 के Article 8 के तहत, आपके रेजिडेंस-परमिट (residence-permit) का काम पूरा होने के बाद नियोक्ता (employer) को आपका पासपोर्ट वापस करना होगा, जब तक कि आप लिखित रूप में उन्हें इसे रखने के लिए न कहें, और उसके बाद भी जब आप मांगें तो उन्हें इसे वापस करना होगा। पासपोर्ट अपने पास रखने वाले नियोक्ता (employer) पर QAR 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आपका पासपोर्ट ले लिया गया है, तो उसे वापस मांगें; अगर मना किया जाए, तो 16008 पर कॉल करें, या National Human Rights Committee को 900 पर कॉल करें, या पुलिस में रिपोर्ट करें। पासपोर्ट जब्त करना बंधुआ मजदूरी (forced labour) का संकेत हो सकता है।
अंग्रेज़ी से मशीन अनुवाद।
स्रोत
International Labour Organization (Qatar)
पिछली जांच:
यह केवल जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं