Iqama क्या है, इसके लिए कौन आवेदन करता है, और क्या होगा अगर मेरा नियोक्ता (employer) इसे देने में देरी करता है?
आपके निवास परमिट (residence permit) को Iqama कहा जाता है। आपके नियोक्ता (employer), जो आपके प्रायोजक (sponsor) हैं, उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा और इसका भुगतान करना होगा। कानूनी रूप से रहने, बैंक खाता खोलने, सिम लेने और किंगडम के अंदर यात्रा करने के लिए आपको इसकी आवश्यकता होती है। अपने Iqama या पासपोर्ट नंबर के साथ Absher ऐप या MHRSD पोर्टल पर खुद अपने Iqama का स्टेटस चेक करें। यदि आपका नियोक्ता आपका Iqama जारी या रिन्यू नहीं करता है, तो यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि बिना आपकी किसी गलती के भी आपको अवैध माना जा सकता है। इस देरी की रिपोर्ट 19911 पर मंत्रालय (Ministry) को दें और अपने पास काम करने का प्रमाण रखें।
अंग्रेज़ी से मशीन अनुवाद।
स्रोत
Ministry of Human Resources and Social Development, Saudi Arabia
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यह केवल जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं