क्या यूएई (UAE) में मेरा नियोक्ता (employer) मेरा पासपोर्ट अपने पास रख सकता है?
नहीं। आपका नियोक्ता (employer) आपका पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकता। UAE के कानून और MOHRE के नियम कहते हैं कि आपका पासपोर्ट आपकी निजी संपत्ति है और इसे आपको वापस किया जाना चाहिए। अगर आपके नियोक्ता ने इसे रख लिया है, तो उनसे इसे वापस मांगें और अपने मैसेज का रिकॉर्ड संभाल कर रखें। अगर वे मना करते हैं, तो 600590000 पर या MOHRE ऐप के ज़रिए MOHRE में शिकायत दर्ज करें; MOHRE नियोक्ता के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर आपके मामले में धमकी, जबरन बंद करके रखना या कोई आपराधिक मामला भी शामिल है, तो 999 पर पुलिस को फोन करें और अपने दूतावास (embassy) या वाणिज्य दूतावास (consulate) से संपर्क करें। अपने पासपोर्ट पर अपना अधिकार छोड़ने वाले किसी भी दस्तावेज़ पर दस्तखत न करें। अपने फोन में अपने पासपोर्ट के मुख्य पेज की एक फोटो संभाल कर रखें।
अंग्रेज़ी से मशीन अनुवाद।
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यह केवल जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं