UAE में काम करने के कानूनी घंटे और ओवरटाइम क्या हैं?
सामान्य काम दिन में 8 घंटे या हफ्ते में 48 घंटे होता है। रमज़ान में काम के घंटे हर दिन दो घंटे कम कर दिए जाते हैं। अपने सामान्य घंटों से ज़्यादा काम करना ओवरटाइम है, जिसके लिए आपके सामान्य वेतन का 125% भुगतान किया जाता है, जो रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच के घंटों के लिए बढ़कर 150% हो जाता है। आपको हफ्ते में कम से कम एक दिन की छुट्टी मिलती है। अगर आपसे बिना अतिरिक्त भुगतान के ओवरटाइम कराया जाता है, तो अपने काम के घंटों का रिकॉर्ड रखें। 600590000 पर या MOHRE ऐप के ज़रिए MOHRE में एक शिकायत दर्ज करें। सबूत के तौर पर अपना कॉन्ट्रैक्ट और कोई भी ड्यूटी रोस्टर अपने पास रखें।
अंग्रेज़ी से मशीन अनुवाद।
स्रोत
पिछली जांच:
यह केवल जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं