कतर में काम करने के कानूनी घंटे और आराम का दिन क्या है?
सामान्य काम रोजाना ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे होता है। रमजान में यह रोजाना 6 घंटे होता है। इससे ज़्यादा काम करना ओवरटाइम माना जाता है और इसके लिए कम से कम न्यूनतम मूल वेतन (minimum basic wage) के आधार पर ऊंची दर से भुगतान किया जाना चाहिए। आपको हफ्ते में एक दिन आराम मिलता है। ओवरटाइम मिलाकर आपका काम का दिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका नियोक्ता (employer) आपसे बिना ओवरटाइम भुगतान के ज़्यादा देर तक काम कराता है, तो अपने काम के घंटे और तारीखें नोट करें और श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) को 16008 पर रिपोर्ट करें। सबूत के तौर पर ड्यूटी रोस्टर या मैसेज अपने पास रखें।
अंग्रेज़ी से मशीन अनुवाद।
स्रोत
International Labour Organization (Qatar)
पिछली जांच:
यह केवल जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं