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क्या मुझे सऊदी अरब में प्रवासी लेवी (expat levy) या आश्रित शुल्क (dependent fee) देना होगा?

सरकार के दो अलग-अलग शुल्क (charges) हैं। वर्क-परमिट लेवी (work-permit levy) का भुगतान आपके नियोक्ता (employer) द्वारा प्रत्येक विदेशी कर्मचारी के लिए किया जाता है, और यह आपके वेतन से नहीं कटना चाहिए। डिपेंडेंट फीस (dependent fee) अलग है: यदि आप अपने परिवार को अपने साथ रहने के लिए लाते हैं, तो आप उनके Iqama को रिन्यू करते समय प्रत्येक डिपेंडेंट के लिए एक मासिक शुल्क देते हैं। यह देखने के लिए कि कौन किस चीज़ का भुगतान करता है, अपना कॉन्ट्रैक्ट देखें। यदि आपका नियोक्ता अवैध रूप से आपके वेतन से वर्क-परमिट लेवी काटता है, तो सबूत अपने पास रखें और 19911 पर मंत्रालय के पास इस बात को उठाएं। परिवार को लाने से पहले डिपेंडेंट फीस के लिए बजट बना लें, क्योंकि यह हर महीने जुड़ती जाती है।

अंग्रेज़ी से मशीन अनुवाद।

स्रोत

Ministry of Human Resources and Social Development, Saudi Arabia

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यह केवल जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं

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