क्या सऊदी अरब में मेरा नियोक्ता (employer) मेरा पासपोर्ट अपने पास रख सकता है?
नहीं। आपके नियोक्ता (employer) के लिए आपका पासपोर्ट, Iqama कार्ड या मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड अपने पास रखना गैरकानूनी है। पासपोर्ट आपका अपना है। अगर आपका नियोक्ता इसे अपने पास रखता है, तो सबसे पहले लिखित में इसे वापस मांगें और उस मैसेज को संभालकर रखें। अगर वे मना करते हैं, तो MHRSD पोर्टल के माध्यम से श्रम-उल्लंघन (labour-violation) की रिपोर्ट दर्ज करें, जो कि मुफ्त है। आप 19911 पर मंत्रालय को कॉल भी कर सकते हैं। पासपोर्ट को अपने पास रखने को एक उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जाता है। यदि आपके मामले में हिंसा, बंधक बनाना या आपराधिक धमकी भी शामिल है, तो तुरंत 999 पर पुलिस से और अपने दूतावास (embassy) से संपर्क करें।
अंग्रेज़ी से मशीन अनुवाद।
स्रोत
Ministry of Human Resources and Social Development, Saudi Arabia
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यह केवल जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं