क्या मैं UAE में नियोक्ता (employer) बदल सकता हूँ?
हाँ। आप अपना निश्चित अवधि का अनुबंध (fixed-term contract) समाप्त होने पर, या इसके दौरान आपसी सहमति से और MOHRE के नियमों का पालन करके एक नए नियोक्ता (employer) के पास जा सकते हैं। आपका नया नियोक्ता MOHRE के माध्यम से एक नए वर्क परमिट के लिए आवेदन करता है। आपको आम तौर पर अपनी नोटिस अवधि पूरी करनी होती है, जो आमतौर पर आपके अनुबंध में बताए अनुसार 30 से 90 दिन की होती है। चूंकि अनुबंध अब निश्चित अवधि के होते हैं, इसलिए आपको पुराने सिस्टम की तरह किसी औपचारिक अनापत्ति पत्र (no-objection letter) की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपको अपनी नौकरी यूँ ही नहीं छोड़नी चाहिए। यदि आपका नियोक्ता अनुबंध तोड़ता है या आपको भुगतान नहीं करता है, तो MOHRE आपको जाने की अनुमति दे सकता है, इसलिए 600590000 पर कॉल करें। पहले किसी भी ILOE के बकाए का भुगतान करें, नहीं तो नया परमिट रोका जा सकता है।
अंग्रेज़ी से मशीन अनुवाद।
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यह केवल जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं